Supreme Court strict on Prior Hooda government in Haryana:हरियाणा में हुड्डा सरकार की नियमितीकरण नीति पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: सभी विभागों से मांगा रिकॉर्ड

हरियाणा में पूर्व में रही हुड्डा सरकार की नियमितीकरण नीति पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: सभी विभागों से मांगा रिकॉर्ड

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Supreme Court strict on Prior Hooda government in Haryana:

 Supreme Court strict on Prior Hooda government in Haryana: हरियाणा सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में लागू की गई 2014 की नियमितीकरण नीति का रिकॉर्ड सभी विभागों से मांगा है। यह मामला वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।

सरकार ने सभी विभागों को शुक्रवार शाम तक जानकारी देने का निर्देश दिया है। मानव संसाधन विभाग ने तीन बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। पहला, 2014 की नीति के तहत कितने कर्मचारियों को स्थायी किया गया। दूसरा, कितने कर्मचारियों को अभी तक स्थायी नहीं किया गया। तीसरा, कितने कर्मचारियों को अभी स्थायी किया जाना है।

सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई की पिछली सुनवाई में सरकार से नए आंकड़े मांगे थे। इससे पहले 95 विभागों और बोर्ड-निगमों की रिपोर्ट महाधिवक्ता कार्यालय को भेजी जा चुकी है।

सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को आंकड़ों में बदलाव की स्थिति में अपडेट करने का निर्देश दिया गया है। जानकारी न होने पर भी 'शून्य सूचना' भेजना अनिवार्य है। विभागों को यह रिपोर्ट मानव संसाधन-1 शाखा को ई-मेल से भेजनी है।

योगेश त्यागी और अन्य की याचिका में कहा गया है कि नीति के क्रियान्वयन में भेदभाव हुआ है। कुछ कर्मचारियों ने नीति की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। इस पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की है।